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हमीरपुर में टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य लोगों को बताईं नालसा की योजनाएं



जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित किया विधिक जागरुकता शिविर


हमीरपुर 25 अगस्त। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर ने मंगलवार को यहां बस स्टैंड के निकट वीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के कार्यालय परिसर में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया। परिवहन विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
 इस अवसर पर टैक्सी ऑपरेटरों, ड्राईवरों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं में मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है।
 उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानव तस्करी के शिकार लोगों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे के जाल में फंसे लोगों, किसी भी तरह के अत्याचार और तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए भी नालसा ने योजनाएं आरंभ की हैं। कुलदीप शर्मा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के पैनल वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं।
 उन्होंने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के अतिशीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती हैं। इन मामलों को मध्यस्थता और आपसी सुलह से भी निपटाया जा सकता है। इसके लिए भी नालसा ने विशेष अभियान आरंभ किया है। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर लोग अपने मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं। कुलदीप शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी भी दी।

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