Ticker

6/recent/ticker-posts

निर्माण कार्य में लगे भारी वाहनों की आवाजाही पर सीमित अवधि के लिए रहेगा प्रतिबंध



मंडी, 02 जून। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने मंडी से पधर राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के निर्माण कार्य में लगे भारी वाहनों की आवाजाही पर सीमित अवधि तक प्रतिबंध से संबंधित आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार मंडी शहर के खल्यार स्थित पेट्रोल पंप से लेकर भ्यूली तक स्कूलों के खुलने एवं बंद होने के समय प्रातः 7.45 बजे से 8.30 बजे तक तथा दोपहर बाद 2.30 बजे से 3.00 बजे तक एनएच-154 (मंडी-पधर) के निर्माण कार्य में लगे भारी वाहनों (ट्रक) की आवाजाही पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। इस संदर्भ में उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन सहित एनएचएआई के परियोजना निदेशक तथा निर्माण कार्य कर रही कंपनी के परियोजना प्रबंधकों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।

Post a Comment

0 Comments