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जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों की नई दरें निर्धारित



ऊना, 23 जुलाई। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने जिले में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए डोर-डिलीवरी एवं फोकल प्वाइंट पर लागू होने वाली अतिरिक्त परिवहन एवं मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 तथा घरेलू द्रवित गैस आपूर्ति (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि दरें निर्धारित करने का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर प्रभावी रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर गैस उपलब्ध कराना है।

ये रहेंगी अतिरिक्त डोर डिलीवरी एवं फोकल प्वाईंट की दरें

उपायुक्त ने बताया कि मैसर्ज कमल गैस एजेंसी ऊना में कम्पनी द्वारा 14.2 किलो ग्राम प्रति सिलेंडर का मूल 975.50 रूपये निर्धारित है, जबकि गैस एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 31.50, 29, 35 और 39 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।
वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम गैस अम्ब में प्रति सिलेंडर का मूल्य 982.50 रहेगा, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 29, 24.50, 29.50 और 33.50 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।

पंजावर गैस एजेंसी, पंजावर में प्रति सिलेंडर का मूल्य 974.50 रूपये रहेगा, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 27, 29.50, 35.50 और 38.50 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित रहेंगी।

शहीद सुनील गैस एजेंसी गगरेट में में प्रति सिलेंडर का मूल्य तेल कम्पनी द्वरा प्रति सिलेंडर 974.50 किया है। जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 30 और 29.50 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।

हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम गैस मैहतपुर में कम्पनी द्वारा सिलेंडर का मूल्य 971.77 निर्धारित है, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 30.50, 28, 35 और 39 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित कीं है।

दीपक गैस सर्विस संतोषगढ़ में प्रति सिलेंडर का मूल्य 970.50 रहेगा, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 29.50, 30 और 34 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक  अलग-अलग दरें निर्धारित है।

बंगाणा गैस सर्विस एजेंसी में तेल कम्पनी ने प्रति सिलेंडर का मूल्य 984 रूपये निर्धारित किया है। जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 30, 29.50, 35.50, 42.50 और 49.50 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।

मैसर्ज सुगम इंडेन गैस सर्विस ऊना में कम्पी की ओर से प्रति सिलेंडर का मूल्य 975.50 रूपये निर्धारित है। जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 31.50 और 29 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।

मैसर्ज चिंतपूर्णी गैस एजेंसी दौलतपुर चैक में प्रति सिलेंडर का मूल्य 976.50 रहेगा, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 29.50, 26.50 और 28 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।

मैसर्ज आर्यन गैस एजेंसी बडूही में तेल कम्पनी की ओर से प्रति सिलेंडर का मूल्य 975.50 रूपये निर्धारित है। जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर के 25 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक निर्धारित है।

मैसर्ज बाबा बड़भाग सिंह भारत गैस, गामीण वितरक मैड़ी खास में प्रति सिलेंडर का मूल्य 982.50 रहेगा, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 25 और 27 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक अलग-अलग दरें निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त मैसर्ज माता श्री चिंतपूर्णी इंडेन में प्रति सिलेंडर का मूल्य 982.50 रहेगा, जबकि एजेंसी से संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में डोर डिलीवरी और फोकल प्वाईंट तक अतिरिक्त परिवहन भाड़ा तथा मजदूरी प्रति सिलेंडर 25 रूपये आपूर्ति क्षेत्र के मुताबिक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अतिरिक्त रूप से लागू होगा। गोदाम से सिलेंडर प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर परिवहन भाड़ा दरों पर छूट रहेगी। गैस विक्रेता उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूल नहीं करेगा। द्रवित गैस विक्रेता उपभोक्ताओं की गैस लीकेज से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करेंगे। अभाव के दिनों द्रवित गैस विक्रेता उपभोक्ता को पंजीकृत क्रम अनुसार प्राथमिकता पर भरे सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही, गैस विक्रेता उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की आपूर्ति करेंगे जो उनसे संबंधित गैस एजेंसी से पंजीकृत है।

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