प्रारूप अधिसूचना के अनुसार उपमंडलाधिकारी (ना.) ठियोग द्वारा नगर परिषद ठियोग एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं विस्तृत अध्ययन के उपरांत यातायात प्रबंधन योजना तैयार की गई है। आमजन की सुरक्षा एवं यातायात के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत विभिन्न पार्किंग स्थल, टैक्सी पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट, बस स्टॉप, नो पार्किंग जोन, नो यू-टर्न जोन तथा यातायात संबंधी अन्य व्यवस्थाएं प्रस्तावित की गई हैं।
प्रस्तावित योजना के तहत जनोग घाट, प्रेम घाट चौक, स्नोलाइन फिलिंग स्टेशन, वन विभाग कार्यालय, विद्युत कार्यालय, राहीघाट बाईपास तथा ठियोग बाईपास (एनएच-05) सहित विभिन्न स्थानों पर हल्के एवं पिकअप वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। न्यू बस स्टैंड ठियोग में टैक्सियों के लिए पृथक पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं होटल हिडिम्बा के समीप लोडिंग एवं अनलोडिंग केवल प्रातः 8 बजे से पूर्व तथा रात्रि 8 बजे के बाद करने का प्रावधान रखा गया है।
योजना के अनुसार जनोंग घाट, प्रेम घाट, सब्जी मंडी, सिविल अस्पताल मार्ग, स्नोलाइन फिलिंग स्टेशन तथा राहीघाट क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों को नो पार्किंग जोन तथा जनोंग घाट से राहीघाट तक के मार्ग को नो यू-टर्न जोन प्रस्तावित किया गया है।
बसों के लिए चोपाल-कोटखाई, शिमला तथा रामपुर रूट के अलग-अलग बस स्टॉप प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल बसों के लिए राहीघाट चौक, जीरो प्वाइंट, पुराना बस स्टैंड तथा प्रेमघाट चौक को निर्धारित किया गया है।
विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेमघाट से सिविल अस्पताल ठियोग मार्ग पर प्रातः 9:00 बजे से 9:45 बजे तक तथा अपराह्न 3:30 बजे से 4:30 बजे तक एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अतिरिक्त सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों के लिए ठियोग बाजार में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे सभी भारी वाहनों को ठियोग बाईपास मार्ग का उपयोग करना होगा। हालांकि परिवहन निगम की बसों तथा सब्जी मंडी आने वाले वाहनों को इस व्यवस्था से छूट प्रदान की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि यह प्रारूप अधिसूचना आम जनता की जानकारी के लिए जारी की गई है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो वह अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपने लिखित सुझाव एवं आपत्तियां जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, शिमला को प्रस्तुत कर सकता है।

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