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ग्रीष्म ऋतु में जलजनित रोगों से बचाव को लेकर जल शक्ति विभाग की एडवाइजरी

 


मंडी, 4 अप्रैल। जल शक्ति विभाग ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान जलजनित रोगों की आशंका को देखते हुए पेयजल उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए पीने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे पेयजल का ही उपयोग करने की सलाह दी है। सहायक अभियंता इ. रोहित गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पेयजल आधुनिक शुद्धीकरण और गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, इसलिए उपभोक्ता पीने के लिए विभागीय पेयजल का ही उपयोग करें।


रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन तथा क्लोरीनेशन से किया जा रहा जल शुद्धिकरण


उन्होंने बताया कि मंडी शहर के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन पानी के नमूने एकत्रित कर नियमित परीक्षण किया जा रहा है और विभागीय स्रोतों का पानी पीने के लिए सुरक्षित पाया गया है। पानी के प्राथमिक और द्वितीयक उपचार के लिए रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन तथा तृतीयक उपचार के लिए गैसीय क्लोरीनेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

जल भंडारण टैंक ढक कर रखें, नियमित सफाई करें

इ. रोहित गुप्ता ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने निजी जल भंडारण टैंकों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें और उन्हें ढक कर रखें, ताकि पेयजल में किसी प्रकार का संदूषण न हो। पारम्परिक एवं प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे बावड़ियों तथा निजी कुओं के पानी के नमूने भी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल कनेक्शन में किसी प्रकार का रिसाव होने पर उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि रिसाव प्रदूषकों के प्रवेश का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में पानी को उबालकर अथवा क्लोरीनेशन के बाद ही पीने के लिए उपयोग करें। रंग बदलने, दुर्गंध आने या लंबे समय तक संग्रहित पानी के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। यदि किसी क्षेत्र में पीलिया का मामला सामने आता है तो इसकी सूचना तुरंत जल शक्ति विभाग मंडी को दें, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

लंबित बिल एक सप्ताह में जमा करें


इ. रोहित गुप्ता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के पेयजल बिल लंबित हैं, वे एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि के बाद बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय निरीक्षण में कुछ स्थानों पर निजी जल भंडारण टैंकों से अनावश्यक जल बहता पाया गया है, जो जल की बर्बादी के साथ अधिक बिल आने का एक प्रमुख कारण है।

उन्होंने कहा कि घरेलू जल कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग (ढाबा, दुकान, कार्यालय आदि) करने वाले उपभोक्ता एक सप्ताह के भीतर अपने कनेक्शन को व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित कर लें अथवा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से नए व्यावसायिक कनेक्शन के लिए आवेदन करें।  उन्होंने बताया कि पेयजल से संबंधित शिकायत के लिए 01905-222855, सीवरेज संबंधी शिकायत के लिए 01905-222955 तथा पेयजल एवं सीवरेज बिल संबंधी जानकारी के लिए 01905-222173 नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है।

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