धर्मशाला, 09 मार्च: उप निदेशक स्कूल, प्रारम्भिक शिक्षा ने सभी निजी पाठशालाओं के प्रबन्धको व विद्यालय मुखियों को सूचित किया है कि निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कांगड़ा के शैक्षणिक सत्र 2026-31 के लिए मान्यता के तथा 2026-27 के नवीनीकरण के आवेदन आमंत्रित किये गए है। आवेदन पूर्णतः आनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जाएगें व कोई भी आॅफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें। मान्यता के नवीनीकरण हेतू वेवसाईट www.emerginhimachal.in पर लाॅगईन करना होगा। पहली से पांचवी तक कक्षा वाले विद्यालय सम्बन्धित बीईईओ को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ आनलाइन प्रेषित करने होंगे। जबकि छठी से आठवी तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को डीडीईई कांगड़ा को आवेदन निर्धारित शुल्क सहित आॅनलाईन प्रेषित करने होंगे। आवेदन करने की अन्तिम को 20 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया गया है उसके उपरान्त आॅनलाईन हुये आवेदनों की जांच की जाएगी। सत्र 2026-27 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पायेगें जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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