मंडी, 08 सितंबर। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि अब सभी घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) उपभोक्ता पिछली रिफिल की बुकिंग/डिलीवरी के उपरांत 25 दिन पूर्ण होने पर अपना अगला एलपीजी रिफिल बुक करवा सकते हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिजेंद्र सिंह पठानिया की ओर से इस संबंध में संबंधित गैस एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित 25 दिनों के अंतराल के बाद रिफिल बुक करवाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उक्त निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि फरवरी, 2026 में मध्य-पूर्व में उत्पन्न संघर्ष की स्थिति के दौरान, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 12 मार्च, 2026 को मांग प्रबंधन के अस्थायी उपाय के रूप में घरेलू एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल के पश्चात एलपीजी रिफिल बुक करने की व्यवस्था की गई थी।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में अब एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार तथा मांग-प्रबंधन संबंधी उपाय लागू किए जाने के समय की तुलना में रिफिल की लंबित मांग में पर्याप्त कमी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा मौजूदा रिफिल बुकिंग अंतराल में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार, अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता भी शामिल हैं, के लिए एक समान रूप से 25 दिनों का अंतर-रिफिल बुकिंग अंतराल निर्धारित किया गया है।

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