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ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन



मंडी, 23 जुलाई। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम विभाग की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सूचना जारी की गई है। यह निर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 5 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 3 के अनुसार जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती ने इस बारे में सभी संबंधित फील्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को जनजागरूकता संबधी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://transgender.dosje.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, निर्धारित प्रारूप और तरीके से तथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। नाबालिग बच्चे के मामले में, ऐसा आवेदन उस बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया जाएगा।

यदि संबंधित आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के संबंध में किसी और मार्गदर्शन अथवा जानकारी की आवश्यकता हो, तो वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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