जिला दण्डाधिकारी कुल्लू अनुराग चन्द्र शर्मा ने सार्वजनिक सुरक्षा एवं यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रुजाक-शालंग सड़क पर 900 मिमी ह्यूम पाइप कल्वर्ट निर्माण कार्य के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार रुजाक नाला के समीप किलोमीटर 1/610 पर 900 मिमी ह्यूम पाइप कल्वर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य को सुरक्षित एवं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए 7 जून, 2026 को रुजाक-शालंग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस को दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही का समय यातायात की स्थिति के अनुसार समन्वित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकतानुसार आवागमन नियंत्रित किया जा सके। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।
लोक निर्माण विभाग को कार्यस्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सूचना पट्ट, चेतावनी संकेतक, डायवर्जन बोर्ड तथा अन्य आवश्यक यातायात प्रबंधन उपाय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को समय पर जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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