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हथियार प्रतिबंध आदेश में संशोधन



 कुल्लू, 05 मई 2026

जिला दण्डाधिकारी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए एक संशोधन अधिसूचना जारी की गई है। यह संशोधन 02 मई 2026 को जारी उस आदेश से संबंधित है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आम चुनावों के दृष्टिगत हथियारों के वहन एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध से जुड़ा हुआ था।
   जारी संशोधन के अनुसार, उक्त आदेश में पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों पर भी समान रूप से लागू होगा।
    संशोधन के अनुसार, यह आदेश राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा, बशर्ते वे अपने साथ वैध पहचान पत्र एवं आवश्यक प्राधिकरण प्रस्तुत करें। जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मूल आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी। यह संशोधन मूल आदेश का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा।

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