धर्मशाला, 28 अप्रैल: उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि परागपुर उपमंडल के अन्तर्गत परागपुर से चंबापतन रोड के मरम्मत कार्य के चलते यह मार्ग 16 मई 2026 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए गोपीपुर से चामुखा, मुहिन से सुहिन, नलेटी से समडोल, कलोहा-परागपुर-ढालियारा-डाडासिब्बा-संसारपुर टैरेस रोड मार्गों का उपयोग किया जा सकता है।

0 Comments