उपमंडल दण्डाधिकारी मंडी (एसडीएम ) रूपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि 14 सितम्बर को प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक परीक्षा केन्द्रों के निकट किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक आयोजन, जुलूस, धरना, नारेबाजी तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसी प्रकार टैंट या मंच लगाने तथा खोलने-सजाने का कार्य भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडे, बारूद या अन्य घातक सामग्री लाने-ले जाने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
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