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बार, क्लब और रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे

ऊना, 28 मार्च. जिला ऊना में बार, क्लब, पब, आहाते और रेस्टोरेंट के संचालन समय को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने पुलिस विभाग की अनुशंसा पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं।

संशोधित आदेशों के अनुसार, अब इन सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। पूर्व आदेशों में शराब परोसने वाले इन प्रतिष्ठानों के लिए संचालन समय रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 11 बजे कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित शर्तों, लाइसेंस प्रावधानों और कानून-व्यवस्था संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

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