उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति/दुकानें विस्फोटक अधिनियम 1884 और नियम 2008 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना आगामी दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे बेचने का प्रयास कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को अपने लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। आम जनता से भी अनुरोध है कि वह केवल अधिकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं और निर्दिष्ट स्थानों से ही पटाखे खरीदें।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दिवाली उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग चाहता है ताकि उत्सव के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे।
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