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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आयोजित किया जागरूकता शिविर



चम्बा, 21 अगस्त


वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हरदासपुर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य समाज के बुज़ुर्ग नागरिकों को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना था।

कार्यक्रम में  विशेष रूप से उपस्थित रहे मुख्य विधिक सेवा प्रतिरक्षा अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम-2007 नालसा (वरिष्ठ नागरिक कानूनी सेवाएं) योजना 2016 तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बुज़ुर्गों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी से बचने के कानूनी उपायों के बारे जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कानूनी सहायता के बारे में भी अवगत करवाया।

शिविर में उप मुख्य विधिक सेवा अधिवक्ता शकुन ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नि:शुल्क कानूनी परामर्श की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस सुविधा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक, महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, दिव्यांगजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति न्याय प्राप्त करने हेतु निःशुल्क वकील और कानूनी परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर-15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

शिविर में सहायक कानूनी सहायता अधिवक्ता अनुराग ठाकुर ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न कानूनी सहायता के साथ-साथ राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम-2019  और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

शिविर में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

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