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मनाली: महिला से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी नितिन को एक साल के कठोर कारावास की सजा

 कुल्लू, 9 जुलाई : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राहुल द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, अदालत ने नितिन, पुत्र चमन लाल, निवासी ग्राम ढुंगरी, डाकघर ओल्ड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया है।     

    सहायक जिला अटॉर्नी, मनाली उमेन्द्र परमार ने बताया कि 4 अगस्त, 2021 को हुई घर में जबरन घुसने और यौन उत्पीड़न की एक गंभीर घटना से उपजी है। उमेन्द्र परमार ने बताया कि 4 अगस्त, 2021 की शाम को, आरोपी नितिन, पीड़िता के घर में उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से अवैध रूप से घुस गया। जबरन घुसने के दौरान, उसने अवांछित शारीरिक संपर्क और स्पष्ट प्रलोभनों के साथ पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकियाँ भी दी और उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया। अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों से पूछताछ की और अंततः अदालत ने अभियुक्त को निम्नलिखित रूप में दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 452 आईपीसी में चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर मे घुसना के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार जुर्माना। धारा 354ए आईपीसी शारीरिक सम्पर्क और अवांछित प्रस्ताव सहित यौन उत्पीड़न में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार जुर्माना। धारा 504 आईपीसी में शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान में एक वर्ष का कारावास,धारा 506 आईपीसी में आपराधिक धमकी में एक वर्ष का कारावास और धारा 509 आईपीसी में किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य में एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

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