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"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारणअधिनियम 1989 के अन्तर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन



सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग द्वारा ग्राम पंचायत शिल्हीराज गिरि के दोहरानाला में "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारणअधिनियम 1989 के अन्तर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
 कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के सचिव विशाल तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में पुरानी रूढ़ियों क लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान एक समरस समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अवसर पर नवजात बेटियों को उपहार भी वितरित किए गए तथा एक बूटा बेटी के नाम से पौधारोपण भी किया गया।
आयुष चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 स्मृति ने प्रसव-पूर्व लिंग जांच अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। भूंतर पुलिस थाना के सहायक उप-निरीक्षक हंसराज ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली शिकायतों को पुलिस ने तत्परता, संवेदनशीलता व निष्पक्षता से निष्पादन करती है। 
तहसील कल्याण अधिकारी कुल्ल सुरेश कौण्डल ने जानकारी दी कि अनसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तिओं को विभाग द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुल्लू गजेन्दर ठाकुर ने बताया कि बेटी बचाआ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राआ को पुरस्कृत किया जा रहा है तथा आत्मरक्षा शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होने महिला एवम् बाल विकास द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। 
कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य निशा ठाकुर, ग्राम पंचायत शिल्हीराजगिरी की प्रधान चन्दी देवी, उप-प्रधान नरेश कुमार, पर्यवेक्षक नरेश कोंडल व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। इस अवसर पर प्रयास संस्था व एन0एच0पी0सी0 के सांसद मोबाइल सेवा के अन्तर्गत एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें निशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया।

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