शिमला 24 फरवरी - हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HPBOCW) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कामगारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विशेष रूप से 'हिमकेयर' (HIMCARE) स्वास्थ्य योजना का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए श्रम कल्याण अधिकारी शिमला श्रेय शर्मा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा को सक्रिय करने और लाभार्थी के डेटा को 'हिम परिवार' पोर्टल पर अपडेट करने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है।
बोर्ड ने सभी पंजीकृत कामगारों से आग्रह किया है कि वे अविलंब कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, शिमला जोन में उपस्थित होकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें। इसके लिए कामगारों को अपना आधार कार्ड, बोर्ड पंजीकरण कार्ड (श्रमिक कार्ड) और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना होगा।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण न होने की स्थिति में कामगारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य लाभ रुक सकते हैं। अतः सभी पात्र लाभार्थी समय रहते इस औपचारिकता को पूर्ण कर लें ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
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