जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया की जैजों-पोलियाँ सड़क मार्ग (नजदीक पुलिस चेक पोस्ट) पर बल्क ड्रग पार्क और उठाई सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। निर्माण कार्यों को सुचारू और त्वरित करने को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।

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