राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा "पैन इंडिया मेडीएशन अभियान" 2.0 दिनांक 01 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य देशभर के न्यायालयों (तालुका से लेकर उच्च न्यायालय तक) में लंबित उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से जल्दी, सस्ता और पारदर्शी ढंग से हल करना है।
मध्यस्थता एक तेज़, प्रभावी, सस्ती और गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें विवादों को न्यायालय के बाहर, आपसी समझौते द्वारा सुलझाया जाता है।
अभियान के अंतर्गत उन श्रेणियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें आपसी समझौते की संभावना हो। इसमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे (Motor Accident Claims), घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के अंतर्गत मामले, धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधित मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली संबंधी मामले, बंटवारा संबंधी वाद, बेदखली (Eviction) से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, अन्य उपयुक्त सिविल (दीवानी) मामले लिए जायेंगे।
श्रीमति आभा चौहान, सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कुल्लू ने समस्त जिला कुल्लू की आम जनता से अपील की है कि यदि उनका कोई उपरोक्त विवाद न्यायालय में लंबित है तो कृपया उसे सुलझाने के लिए मध्यस्थता का लाभ उठाएँ। यह प्रक्रिया न केवल त्वरित है, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से समाधान सुनिश्चित करती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नम्बर 01902-222378 पर संपर्क किया जा सकता है।
0 Comments