बिलासपुर, 19 जनवरी: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि सदर उपमण्डल के धारटटोह-द्रोबड़-सरयन घाटी सड़क मार्ग के आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 10 फरवरी, 2026 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस मार्ग पर केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।

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