कुल्लू 17 जुलाई।
श्रम कल्याण अधिकारी कुल्लू शशांक ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण का कल्याण बोर्ड (हि० प्र०) के अंतर्गत सफलतापूर्वक मूल्यांकित, पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करवाने का निर्णय लिया गया है।
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रोडक्शन मशीन ऑपरेटर के के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास।
मैन्युफैक्चरिंग एवं पैकिंग सहायक फार्मा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि न्यूनतम आयु 18 वर्ष शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि।
एसोसिएट रेगुलेटरी अफेयर्स एवं इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष शैक्षणिक योग्यता बीटेक फाइनल अथवा आवश्यक विषयों सहित बी फार्मा फाइनल ईयर अथवा एमएससी हो।
प्रशिक्षण हेतु चयनित होने वाले अभ्यर्थीयों की पात्र व्यक्ति ऐसे अभ्यर्थी जो हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए पात्रता माननीय होगी ।
नामांकित अभियार्थीयों के पास निर्धारित योग्यता होनी अनिवार्य है ।
नामांकन से पूर्व, प्रशिक्षुओं को उक्त प्रशिक्षण के लिए अपनी सहमति, संपर्क सूत्र आ का विवरण लिखित रूप में दिया जाना आवश्यक है ।
इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक सप्ताह के भीतर अपनी सहमती श्रम कल्याण अधिकारी कुल्लू, जोन कुल्लू (हि०प्र०) के कार्यालय में दिया जाना सुनिश्चित करें व इस संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालय के दूरभाष न०- 01902-293025 पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
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