उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 155 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पांगी तथा सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग उप मंडल तरैला स्थित किलाड़ की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से चंबा-किलाड़ (साच पास) मार्ग को हल्के मोटर वाहनों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं जिनके अनुसार बैरागढ़ और प्रेग्रां चेक पोस्ट प्रतिकूल मौसम और विषम परिस्थितियों के दौरान यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों और यात्रियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह रिकार्ड प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीईओसी) के साथ सांझा किया जाएगा। साच पास की दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच की जाएगी। नियामक प्राधिकरण द्वारा नियमित अंतराल पर वाहनों का निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में चालान जारी किये जाएंगे।

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