जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि यह निर्णय आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम सदर द्वारा इस संबंध में जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया था। इसके अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम मंडी तथा थाना प्रभारी, पुलिस थाना सदर ने भी इस मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित किए जाने की संस्तुति की थी।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि प्रारूप अधिसूचना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति जिला दण्डाधिकारी कार्यालय मंडी में प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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