विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को सभी निर्माण कार्य तुरंत बंद करने तथा 15 दिन के भीतर जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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